Breaking News

77 लाख की धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार, जेल

सुलतानपुर। गाजियाबाद में भूमि दिलाने के नाम पर 77 लाख रूपए की ठगी व धोखाधड़ी करने के आरोपी संतराम शुक्ला को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने गुरुवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
दीवानी कोर्ट के अधिवक्ता अब्बास अहमद खान ने गाजियाबाद शहर में भूमि खरीदने का सौदा सात करोड़ रूपए में आरोपियों से तय किया था। तय मसौदे के तहत अधिवक्ता ने मध्यस्थ आरोपी संतराम शुक्ला, उसकी पुत्री प्रियांशी शुक्ला,अनिल सिंह भदौरिया और कथित राजकुमार अग्रवाल के बैंक खातों में और नकद 77 लाख 50 हजार रूपए दिए। अधिवक्ता ने बताया कि अभिलेखों की जांच पड़ताल में आरोपियों के आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, खतौनी व अन्य कागजात फर्जी पाए गए। रूपया वापस मांगने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद तहरीर पर कोतवाली नगर थाने में दिसंबर 2022 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक गभड़िया पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल यादव ने आरोपी संतराम शुक्ला को गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। विवेचक ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। संतराम बल्दीराय थाना क्षेत्र के बघौना के पूरे कन्हई शुक्ल का निवासी है।

Check Also

कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि

लखनऊ : 26 जुलाई, 2025 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *