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HC ने केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना

दिल्ली HC ने आरिज़ खान की मौत की सजा को उम्र क़ैद में बदला

दिल्ली HC ने कहा दिवंगत इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत के लिए किसी विशेष आरोपी को जिम्मेदार ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है,दिल्ली HC ने कहा चश्मदीदों के बयान और दूसरे सबूत से ये साफ होता है कि आरिज मौके पर मौजूद था और घटनास्थल से भागते हुए उसने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की थी

HC ने कहा कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, जिससे साबित हो कि इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को किस आरोपी की गोली लगी थी,दिल्ली HC ने कहा घटना के दौरान देश ने एक प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी को खो दिया, जिसने कर्तव्य के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया, उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भूलेगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा आरिज़ खान पर लगाए गई जुर्माना राशि 11 लाख को कम कर दिया,दिल्ली HC ने कहा आरिज़ खान की वहां मौजूदगी की दिल्ली पुलिस को पहले से कोई सूचना नहीं थी, आरिज़ खान मामले में संदिग्ध नहीं था ना ही उसके खिलाफ मामले में जांच चल रही थी दिल्ली HC ने कहा आरिज़ खान पहले किसी मामले में दोषी नहीं करार दिया गया हैं, उसके खिलाफ मामले अभी लंबित हैं।

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